: उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में बनाये गए तीनों अपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से किया इंकार...

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Mon, May 20, 2024नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता, अपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल में ही बनाए गए तीन अपराधिक कानून के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने याचिका करता से व्यक्तिगत रूप से कहा कि यह याचिका खारिज किया जाने योग्य है। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाह पूर्ण तरीके से दायर की गई है, आखिर में याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई खामियां और विसंगतियां है।
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