रायपुर (छत्तीसगढ़)। अपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्हें लागू किए जाने के पूर्व पुलिस विभाग के विवेचक अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के पुलिस कर्मियों (मास्टर ट्रेनर्स) को नवीन कानूनोंका प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। भारत सरकार द्वारा विगत दिनों तीन नवीन अपराधिक कानून का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है, उक्त तीनों नवीन कानून को आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाना है इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियांवयन के संबंध मेें सभी रेंज पुलिस अधीक्षक ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,और पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गये हैं। संबंधित अधिकारियोंको जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जारी लोकसभा चुनाव 2024 के तिथि चरण के संपन्न होने के उपरांत उक्त समझौता ज्ञापन के अनुक्रम में पुलिसकर्मियों (मास्टर ट्रेनर्स) को पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है किंतु इसके अतिरिक्त भी पुलिसकर्मियों को व्यापक स्तर पर( रेंज एवं जिला स्तर पर) नवीन कानून के संबंध में जागरूक/ प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।
इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की अधिकृत वेबसाइट (CGPOLICE.GOV.IN) में नवीन कानूनों के संबंध में एक TAB(NEW CRMINAL LAWS) INSERT किया गया है, जिसमेंतीनों नवीन कानून के संबंध में सारगर्भित जानकारी (GAZTTE, NOTIFICATION, READING, MATERIALS, INFORMATION, PLAYERS, ,SOPs,GUIDELINES, READY RECKNERS, etc) संकलित है अत: कृपया आप स्वयं एवं रेंज /जिला स्तर पर पदस्थ समस्त विभिन्न रैंक के विवेचकों को छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में उक्त TAB(NEW CRIMINAL LAWS) में नवीन कानूनों के संबंध में संकलित जानकारी का अध्ययन करते हुए आवश्यकता अनुसार उपयोग किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।