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गरियाबंद (छत्तीसगढ़) / देवेन्द्र साहू।

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भाजपा में मची खलबली ~ रुपेश साहू

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कांग्रेस संगठन के कुशल शिल्पकार, सर्व प्रिय -जमीनी जननायक, छ.ग.शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी को जन्मदिन(15 सितंबर) की हार्दिक बधाई ,कोटि -कोटि शुभकामनाएं: - विनीत ~~ समस्त शुभचिंतक गण - गरियाबंद (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी माननीय श्री सुखदेव भगत जी के छत्तीसगढ़ की पावन धरा में प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत, शत-शत अभिनंदन: - विनीत ~ समस्त कांग्रेस परिवार गरियाबंद (छ.ग.) दिनांक 27 सितं. रायपुर

: रेत के अवैध खनन -परिवहन पर कलेक्टर हुए सख्त :- श्रमिक ही करेंगे लोडिंग कार्य अवैध कारोबार पर होगी नाको से निगरानी....

Admin

Sun, May 26, 2024
कांकेर (छत्तीसगढ़ )। गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय नियम के तहत जिले में कुल 7 रेत खदान स्वीकृत एवं संचालित है कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि सभी रेत खदानों में रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाए तथा रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे से लोडिंग पॉइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से किया जाए। जिले में 6 रेत खदान तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन व्यवसाय एक के लिए एक खदान स्वीकृत एवं संचालित जिसमें देत उत्खनन के लिए चारामा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिरौद,माहुद,भुईगांव,तेलगुणा,करिहा तथा दुर्गकोंदल तहसील के ग्राम पंचायत पित्तेफुलचुर शामिल है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रेत खनन कार्य में लगे सभी श्रमिकों के बैंक खाता खुला हैं या नहीं यह भी सुनिश्चित करने को कहा है इसके साथ यह भी निर्देशित किया है कि यदि खाता नहीं खुला हैं तो तत्काल खुलवाया जाए तथा श्रमिकों को भुगतान ग्राम पंचायत के खाते से किया जाए किसी कारणवश या अपवाद की स्थिति में खाता में पैसे नहीं जा रहे हैं तो उन्हें नगद राशि सरपंच वार्ड पंच एवं गांव वाले अन्य गवाहो की उपस्थिति में किया जाए और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर अभिलेख के रूप में रखा जाए श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम दर का पालन किया जाए खदान संचालक द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर का पालन हो रहा है या नहीं इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा प्रतिमाह पालन प्रतिवेदन लिया जाए। कलेक्टर ने खनिज अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि रेत के विक्रय का संपूर्ण रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायत एवं उत्खनन पट्टाधारी द्वारा रखा जाए प्राप्त राशि निर्धारित बैंक खाता में ही जमा किया जाए पंचायत द्वारा प्राप्त राशियों की आय व्यय संबंधी कैश बुक संधारित किया जाए मजदूरों को भुगतान इसी खाते में किया जाए जिसमें रॉयल्टी एवं प्रीमियम राशि जमा की जाती है। कार्यरत व नये नाका खोल कर परिवहन होने वाले रेत वाहनों की अभिवहन परिपत्र का शत प्रतिशत की जाय एवं वाहनों में ओवरलोड पाए जाने पर आरटीओ एवं पुलिस विभाग को जानकारी देकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही जांच नाको भी पंजी संधारित करने के लिए भी कहा गया है।

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